सितंबर 2021 में मुंबई से बहराइच के फखरपुर इलाके में महिला व उसके तीन बच्चों की नृशंस हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, पवन कुमार शर्मा द्वितीय ने दो दोषसिद्ध अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस जघन्य हत्याकांड में सहयोगी एक बाल अपचारी के केस को सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता मुन्नू लाल मिश्र ने बताया कि फखरपुर थाने के ततेहरा गांव के मजरा तेलियन पुरवा निवासी ननकू पुत्र मुबारक अली मुंबई में रोजगार के लिए गया था। ननकू ने तलाकशुदा महिला मेरी कात्रयाण की फास्ट फूड शॉप पर नौकरी कर ली। इस बीच महिला के प्रेम संबंध ननकू से हो गए। नौकर के प्रेमजाल में डूबी महिला ने उसके कहने पर दुकान बेच दी और सारी रकम उसे सौंप दी।
जब महिला ने विवाह के लिए दबाव बनाया, तो मेरी कात्रयाण और उसके तीन नाबालिग बच्चों रजाती, जोसेफ व सौंदर्या को लेकर 10 सितंबर 2021 को बहराइच लेकर आया। रात में ही फखरपुर थाने के बसन्तापुर के आगे नहर पुलिया के पास बालिका व बालक की गला काटकर हत्या कर शव को निर्जन स्थान पर फेंक दिया था। बालक व बालिका के शवों को 11 सितंबर की सुबह गजाधरपुर के चौकीदार बेचन ने देखा और फखरपुर थाने की पुलिस को सूचित कर शवों के मिलने की तहरीर दी।
इन शवों के मिलने के बाद दूसरे दिन 12 सितंबर को अवधपुरी माधवपुरी गांव के आगे पुलिया के पास गन्ने के खेत में महिला की सिर कटी लाश मिली। समीप के धान के खेत में मासूम बच्ची की भी गर्दन कटी लाश मिली। तीन नाबालिगों बच्चों व महिला के शवों के मिलने बाद पुलिस व स्वाट टीम प्रभारी मुकेश कुमार सिंह ने जघन्य हत्याओं की जांच शुरू की। तब तेलियनपुरवा के ननकू व उसके साथी सलमान पुत्र उस्मान और दानिश पुत्र नसीम के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो निर्मम हत्याओं का राज खुला।
विवेचक ने तीनों हत्यारोपियों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान एक आरोपी दानिश बाल अपचारी होने के नाते उसके केस को सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया। दो आरोपियों ननकू व सलमान के मामले में विचारण के उपरान्त जघन्यतम हत्याकांड के दोषसिद्ध दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई और 70-70 हजार के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।