यूपी के मुजफ्फरनगर के जानसठ में शिक्षक का अपहरण कर हत्या के आरोपी की सात करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क की है। जानसठ पुलिस ने एसएसपी की संस्तुति पर डीएम के आदेश पर शातिर अपराधी की अलग अलग जगह मौजूद सम्पत्ति गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम मे कुर्क की है। अपराधी की पुलिस ने मेरठ, गाजियाबाद व उत्तराखंड के ऋषिकेश में पहुंचकर उसकी सम्पत्ति कुर्क की। शातिर अपराधी ने जानसठ के एक शिक्षक की हत्या की थी।
एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि अभियुक्त गाजियाबाद के मुरादनगर थाने के जीतपुर का रहने वाला अजय उर्फ अजीत पुत्र किरन सिंह उर्फ किरणपाल द्वारा साल 2011 से 2023 तक हत्या, हत्या का प्रयास, कूटरचित दस्तावेज, चैको व धोखाधडी व अवैध शस्त्रों की तस्करी के अपराध कारित कर अवैध रुप से संपत्ति अर्जित कर अपने नाम की थी।
इसके अलावा अपनी पत्नी व बेटे के नाम कुल सात अचल संपत्ति और छह चल सम्पत्ति ( कार/मोटर साईिकल) अर्जित की थी। इस मामले में उसके खिलाफ जानसठ थाने में गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसएसपी अभिषेक सिंह की संस्तुति पर डीएम ने उसकी सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए थे। जानसठ पुलिस ने शातिर अपराधी की गाजियाबाद, मेरठ व ऋषिकेश में पहुंचकर लगभग 6.81 करोड रुपए की संपत्ति को गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर लिया है।
यह था मामला
शातिर अपराधी अजित उर्फ अजय ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर लगभग चार साल जानसठ के एक शिक्षक का अपहरण कर हत्या कर दी थी। अपराधी शिक्षक को अपने साथ गजियाबाद ले गया था। उसके बाद फ्लैट में साथियों के साथ मिलकर हत्या करने के बाद शव को मोदीनगर गंगनहर में फेंक दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शव को बरामद कर जेल भेज दिया था। कोरोना काल में यह शातिर अपराधी दूसरे व्यक्ति के नाम से जेल से फरार हो गया था। उसके खिलाफ नई मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
शातिर अपराधी ने अपनी पत्नी के साथ एक व्यक्ति की टीपीनगर मेरठ क्षेत्र में हत्या करने के बाद शव की शिनाख्त स्वयं की दिखाई थी। उस समय उसकी पत्नी ने उसकी शिनाख्त अपने पति अजित उर्फ अजय के रुप में की थी। शक होने पर पुलिस ने शव का डीएनए कराया था तो शव किसी ओर का निकला था। उसके बाद पुलिस ने शातिर अपराधी व उसकी पत्नी को झूठी शिनाख्त व हत्या का आरोपी बनाया था।
कुर्क की गयी अचल संपत्ति
1. दो दुकान, जिनका क्षेत्रफल 281.65 वर्गमीटर सैक्टर प्रथम पाकेट सी आवासीय योजना वेदव्यासपुरी टीपीनगर मेरठ मे आरोपी के बेटे रविकान्त के नाम एक करोड।
2. दुकान व गोदाम, क्षेत्रफल 269.23 वर्ग मीटर जेडी एन्क्लेव राजस्व गांव खडौली थाना टीपीनगर जिला मेरठ अभियुक्त की पत्नी कविता के नाम कीमत 1.75 करोड।
3. मकान, क्षेत्रफल 195.75 वण्डर सिटी कालोनी थाना कंकरखेडा जिला मेरठ जो अभियुक्त की पत्नी कविता के नाम कीमत 1.60 करोड।
4. प्लाट क्षेत्रफल 117.05 वर्ग मीटर जेडी एनक्लेव राजस्व गांव खडौली थाना टीपीनगर जिला मेरठ में जो अभियुक्त ने कार्रवाई से बचने के लिए उपहार मे बेटे सूर्यकान्त के नाम किया गया है। जिसकी कीमत 50 लाख रुपए।
5. दुकान व गोदाम क्षेत्रफल 125.41 वर्ग मीटर गांव खडौली थाना कंकरखेडा जिला मेरठ में जो अभियुक्त ने कारवाई से बचने के लिए उपहार मे पुत्र सूर्यकान्त के नाम किया गया है। जिसकी कीमत 80 लाख रुपए।
6. आवासीय फ्लेट थर्ड फलोर क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर हरिपुर कला ऋषिकेश जनपद देहरादून उत्तराखण्ड जो अभियुक्त की पत्नी कविता की नाम से है। जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है।
7. आवासीय फ्लैट, वीवीआईपी एन्क्लेव राजनगर एक्सटेन्शन नूर नगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद जो अभियुक्त अजय उर्फ अजीत के नाम था, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए है।
कुर्क की गयी चल संपत्ति
पल्सर बाइक, बुलेट , मारुति ब्रेजा, बुलेट क्लासिक, स्कूटी, टीवीएस बाइक को कुर्क कर लिया गया है। चल सम्पत्ति कीमत लगभग 6. 38 लाख रुपए है।