हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने आदेश के बावजूद शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्रारम्भिक शिक्षा पर सर्वेक्षण कराने के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की प्रक्रिया में शामिल होकर आदेश का अब तक अनुपालन न होने का कारण बताने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई चार सितम्बर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने महेन्द्र नाथ राय की जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार के तहत सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा दिए जाने की अनिवार्यता सम्बन्धी प्रावधानों का पूर्णतया पालन नहीं हो रहा है। इस पर 30 अप्रैल को न्यायालय ने अपर मुख्य सचिव को पूरे प्रदेश में बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा को लेकर सर्वेक्षण का आदेश दिया था। आदेश के कई महीने बीत जाने के बावजूद आदेश का अनुपालन न होने पर न्यायालय ने कहा कि यह अच्छी स्थिति नहीं है, मामले की गम्भीरता को देखते हुए, अपर मुख्य सचिव वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की प्रक्रिया में शामिल होकर बताएं कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ।