नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। केजरीवाल की पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार नहीं है। वहीं केजरीवाल के वकील सिंहवी ने गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग भी की है। सिंघवी ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को PMLA एक्ट मे परिभाषित नहीं किया गया है। सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस जारी करने की मांग की है और कहा है कि इस मामले में ईडी से जवाब मांगा जाए।
सिंघवी ने और क्या कहा?
सिंघवी ने कहा कि कोर्ट इस बाबत नोटिस जारी कर जांच एजेंसी से पूछे कि हमारी दलील और विरोध के ग्राउंड पर उनका रुख क्या है? सिंघवी ने कहा कि क्या राजनीतिक दल पीएमएलए के दायरे में आते हैं? इस मुद्दे पर मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई थी। मामला लंबित है।
वहीं ED की तरफ से ASG एस वी राजू ने केजरीवाल की याचिका पर सवाल उठाया और कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हम इस पर जवाब दाखिल करेंगे। ईडी ने कहा कि 2 नवंबर 23 को केजरीवाल को पहली बार समन जारी हुआ, तबसे आजतक पेश नहीं हुए।