ओबरा (पीडी राय/सौरभ गोस्वामी)
ओबरा। थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरटिया गांव में विगत कुछ माह पूर्व से किए गए अवैध कब्जे को माननीय उच्च न्यायालय का आदेश से शनिवार को मुक्त कराया गया। राजस्व अधिकारियों के अनुसार सेक्टर 8 गीता मंदिर के समीप रह रहे मनोज मिश्रा की जमीन आराजी संख्या 1696 ख एवं 1697 ख पर श्याम सूरत यादव पुत्र स्व लाल जी एवं सरोज यादव, चेतमणि यादव पुत्रगण श्याम सूरत यादव द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। वही श्री मिश्रा से उक्त जमीन को लेने के लिए पांच लाख रुपए रंगदारी के रूप में मांग की जाती थी।नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी।मामले में मनोज द्वारा बीते 24 सितंबर 2023 को थाने में तहरीर दिया गया था।इसे देखते हुए पुलिस द्वारा श्याम सूरत तथा उनके लड़कों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया गया था।बावजूद इसके पुनः श्याम सूरत द्वारा श्री मिश्रा को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी।इसे देखते हुए श्री मिश्रा द्वारा पुलिस अधीक्षक को मामले की सूचना दी गई।इस पर पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था।वही श्री मिश्रा द्वारा अपने अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा के माध्यम से उच्च न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई गई थी।उच्च न्यायालय द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम ओबरा को आदेशित किया गया कि 6 सप्ताह के अंदर न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाए।माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर एसडीएम ओबरा के निर्देशन में नायब तहसीलदार रजनीश यादव के नेतृत्व में क्षेत्रीय लेखपाल अरुणोदय पांडेय तथा भारी संख्या में पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त जमीन को अवैध कब्जे से खाली कराकर श्री मिश्र को सौंप दिया गया।