ओबरा (पीडी राय/सौरभ गोस्वामी)
ओबरा। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर नगर में खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाने के लिए अधिवक्ताओं ने मंगलवार को उप जिलाधिकारी/प्रभारी अधिशासी अधिकारी प्रभाकर सिंह को ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में अधिवक्ता उमेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि पूर्व में उ०प्र० सरकार द्वारा मांस खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए सख्त आदेश जारी किए थे जिसपर नगर पंचायत ओबरा द्वारा मुहिम चला कर खुले में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था बावजूद इसके नगर में खुले आम मांस की बिक्री हो रही है।एडवोकेट व जिला कार्यकारिणी सदस्य विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ उमेश चन्द्र शुक्ला, अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने तत्काल मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है।वही उप जिलाधिकारी/प्रभारी अधिशासी अधिकारी ने खुले में बिक्री और नियमो का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ तत्काल कारवाही का आदेश जारी किया है।ज्ञापन सौंपने के दौरान एड. मनीष कुमार मिश्रा, एड. अनिल कुमार भारती, एड. वीरेंद्र कुमार पाण्डेय, एड. दिलीप कुमार, एड. सुशील कुमार पाण्डेय व अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।