विंढमगंज (वीरेंद्र कुमार)
विंढमगंज। थाना क्षेत्र अंतर्गत कनहर नदी के किनारे बसा अती दुरुह, जंगलों से घिरा ग्राम पंचायत करहिया निवासी मृतक देवनारायण पुत्र शिवचंद की मौत जहर खाने के चलते 23 दिसंबर 2014 में दुद्धी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के दौरान हो गई थी।शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया था परंतु करहिया गांव निवासी प्रेमचंद यादव पुत्र स्वर्गीय चंद्रिका यादव ने आरोप लगाया था कि करहिया के रहने वाले देवनारायण पुत्र शिवचंद के मौत हो जाने के बाद मृतक के भाई रामकुमार, रामस्वरूप, राजेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद पुत्रगण शिवचंद ने तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार पूर्वी, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के साथ मिलकर मृतक के नाम पर 600 वर्ग मीटर एरिया वाली ग्राम समाज की जमीन हथियाने के लिए दस्तावेज में कुटरचित काम किया।जिस पर न्यायालय के आदेश अनुसार उपरोक्त लोगों पर धारा 419, 420, 467, 468, 471 का मुकदमा पंजीकृत किया गया हूं।बताया कि दिसंबर 2014 में मौत हो जाने के बावजूद वर्ष 2015 में मृतक देवनारायण को जिंदा दिखाते हुए राजस्व कर्मियों ने दो गवाहों के सामने संबंधित जमीन पर कब्जा दखल दे दिया और उसकी एक फर्जी तथा काल्पनिक पत्नी शर्मिला देवी का नाम डालकर ग्राम समाज की जमीन पर पट्टा आवंटित कर दिया गया।बगल के काश्तकार होने के नाते जब प्रेमचंद को इस फर्जीवाड़े की जानकारी हुई तो जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में साक्ष के साथ प्रार्थना पत्र दाखिल कर कार्रवाई की गुहार लगाई।जहां 14 जुलाई 2023 को प्रकरण में केस दर्ज करने का आदेश विढमगंज थानाध्यक्ष को दिया गया।उक्त आदेश में प्रभारी निरीक्षक श्याम बिहारी ने बताया कि कोर्ट के आदेशानुसार तत्कालीन लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार पूर्वी, तहसीलदार दुध्दि के साथ-साथ रामकुमार, रामस्वरूप, राजेंद्र, महेंद्र, सत्येंद्र पुत्रगण शिवप्रसाद निवासी करहिया के साथ-साथ अन्य सहयोगि गण नाम पता अज्ञात के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है जिसकी विवेचना उप निरीक्षक अफरोज आलम कर रहे हैं।