रेणुकूट(अमिताभ मिश्र)
रेणुकूट। भारतीय स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा के एक कर्मी पर बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक ने धोखाधड़ी कर 75 लाख का लोन लेकर और उसे जमा ना करने के मामले को लेकर पिपरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। स्टेट बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने पिपरी थाने में दी तहरीर में लिखा है कि स्टेट बैंक के कर्मचारी अंकुर सिंह पुत्र लालचंद सिंह ने फरवरी 2022 में घर बनाने के लिए 75 लाख का होम लोन लिया था परंतु इस ऋण राशि का उपयोग उन्होने घर बनाने के लिए नहीं किया और धन व पद का दुरुपयोग करते हुए समस्त धनराशि का दुरुपयोग किया। उन्होंने तहरीर में लिखा है कि बैंक कर्मी ने मिर्जापुर जनपद के चुनार तहसील में स्थित खेमहवा जमाती में स्थित जमीन पर घर बनाने के लिए लोन लिया था गृह ऋण लेने के दौरान उन्होंने अपने पद का भी दुरुपयोग किया है और तमाम औपचारिकताएं ना पूरी करते हुए बैंक से पैसा ले लिया। शाखा प्रबंधक ने लिखा है कि बैंक को गलत सूचना देकर बैंक कर्मी द्वारा बैंक से धोखाधड़ी की गई है और बैंक का धन जनता का धन होता है और बैंक इस धन का संरक्षक मात्र है अतः उन्होंने मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मामले में तहरीर पाकर कंपनी के खिलाफ धारा 419 व 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा की मुख्य शाखा प्रबंधक की तहरीर पर आरोपी बैंक कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।