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Sonbhadra। वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के तहत आगामी 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाने को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आम मतदाताओं को मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए 10 डिब्बों वाला छोटा पिजन होल बॉक्स अथवा छोटी जेबों वाला जूट का थैला उपलब्ध कराया जाएगा। मोबाइल जमा करने के बाद मतदाता को पूर्व-क्रमांकित टोकन दिया जाएगा। मतदान के बाद बाहर निकलते समय टोकन वापस देकर अपना मोबाइल प्राप्त किया जा सकेगा।

मोबाइल जमा कराने और वापस करने की जिम्मेदारी के लिए स्वयंसेवकों को बीएलओ द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित 2×2 आकार के 10 पूर्व-क्रमांकित कागज अथवा कार्डबोर्ड टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे। यह व्यवस्था केवल मतदान करने आने वाले मतदाताओं के लिए होगी। मतदान एजेंटों और अन्य व्यक्तियों के लिए यह सुविधा लागू नहीं होगी।
प्रशासन के अनुसार, यदि कोई मतदाता मतदान के बाद अपना मोबाइल फोन वापस लेना भूल जाता है तो मतदान समाप्त होने के बाद संबंधित स्वयंसेवक मोबाइल फोन बीएलओ को सौंप देंगे। बाद में मतदाता द्वारा टोकन दिखाए जाने पर बीएलओ उसका मोबाइल वापस करेंगे। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान केंद्र पर पहुंचने से पहले मोबाइल फोन संबंधी व्यवस्था का ध्यान रखें, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके।