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घर का टैक्स है बाकी तो अभी करें आवेदन, सुल्तानपुर नगरपालिका दे रही है 10% तक की छूट.. जानिए लास्ट डेट

Admin by Admin
October 8, 2026
in उत्तर प्रदेश
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घर का टैक्स है बाकी तो अभी करें आवेदन, सुल्तानपुर नगरपालिका दे रही है 10% तक की छूट.. जानिए लास्ट डेट


Last Updated:October 08, 2026, 08:40 IST

सुल्तानपुर नगरपालिका क्षेत्र के हाउस टैक्स बकायेदारों के लिए राहत की खबर है. एक मुश्त समाधान योजना के तहत बकाया हाउस टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. योजना का लाभ लेने के लिए 14 नवंबर तक आवेदन करना होगा, जबकि योजना 15 दिसंबर तक लागू रहेगी. आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है.

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अगर आप सुल्तानपुर शहर में रहते हैं और आपका हाउस टैक्स जमा होना बाकी है, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. सुल्तानपुर नगरपालिका की ओर से हाउस टैक्स जमा करने वाले लोगों को छूट का लाभ दिया जा रहा है. हालांकि इस छूट का फायदा उठाने के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है. ऐसे में अगर आप टैक्स जमा करने की योजना बना रहे हैं, तो आखिरी तारीख का इंतजार न करें. समय रहते भुगतान करने पर आपको निर्धारित छूट मिल सकती है और बाद में होने वाली परेशानी से भी बचा जा सकता है. आइए जानते हैं छूट का लाभ कैसे मिलेगा और इसकी अंतिम तारीख क्या है.

हाउस टैक्स जमा करने वालों के लिए राहत
सुल्तानपुर नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए हाउस टैक्स को लेकर राहत की खबर है. नगरपालिका की ओर से एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है. इस योजना के तहत बकाया हाउस टैक्स जमा करने वाले लोगों को 10 प्रतिशत तक की छूट का लाभ दिया जाएगा. ऐसे में जिन लोगों का हाउस टैक्स बकाया है, उनके लिए यह योजना काफी फायदेमंद साबित हो सकती है. नगरपालिका अधिकारियों के मुताबिक, योजना का लाभ लेने के लिए तय समय सीमा के भीतर आवेदन करना जरूरी होगा.

14 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

सुल्तानपुर नगरपालिका के ईओ लालचंद्र सरोज ने लोकल 18 को बताया कि एक मुश्त समाधान योजना के तहत हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोग 14 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे. यानी लोगों के पास आवेदन करने के लिए निर्धारित समय सीमा है. आवेदन मिलने के बाद नगरपालिका की ओर से बकाया हाउस टैक्स की गणना की जाएगी. इसके बाद पात्र लोगों को नियमानुसार छूट का लाभ दिया जाएगा. इसलिए अगर आपका भी हाउस टैक्स बकाया है, तो समय रहते आवेदन करना जरूरी है.

15 दिसंबर तक लागू रहेगी योजना
नगरपालिका के ईओ लालचंद्र सरोज के अनुसार, एक मुश्त समाधान योजना 15 दिसंबर तक लागू रहेगी. हालांकि, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन 14 नवंबर तक करना होगा. आवेदन के बाद संबंधित हाउस टैक्स की गणना कर छूट की राशि तय की जाएगी. इसके बाद लोगों को 10 प्रतिशत तक की राहत मिल सकेगी. नगरपालिका की इस पहल का उद्देश्य बकाया हाउस टैक्स की वसूली के साथ लोगों को आर्थिक राहत देना भी है. ऐसे में बकायेदारों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन कर योजना का लाभ उठाना चाहिए. इसमें आनलाइन और आफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है.

About the Author

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Vivek Kumar

विवेक कुमार एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें मीडिया में 10 साल का अनुभव है. वर्तमान में न्यूज 18 हिंदी के साथ जुड़े हैं और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लोकल खबरों पर नजर रहती है. इसके अलावा इन्हें देश-…

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Location :

Sultanpur,Sultanpur,Uttar Pradesh

First Published :

October 08, 2026, 08:40 IST



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