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FIFA World Cup Final Maharashtra Restaurant Timings Extended: फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के रोमांच को देखते हुए महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आज रात मुंबई सहित पूरे राज्य में रेस्टोरेंट और कैफे को तड़के 4:00 बजे तक खुला रखने की विशेष अनुमति दी गई है. हालांकि, गृह विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती और इनडोर स्पेस जैसी 5 सख्त शर्तें भी लागू की हैं.
महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया.
आधी रात का वक्त जब पूरा देश सोने की तैयारी कर रहा होगा, ठीक उसी वक्त फुटबॉल के दो महाबली आमने-सामने होंगे. एक तरफ होगा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना और दूसरी तरफ यूरोप का किंग स्पेन. इस महामुकाबले को लेकर फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन असली धमाका तो महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कर दिया है. सरकार के एक फैसले ने मानो पूरे सूबे के फुटबॉल प्रेमियों को ‘पार्टी ऑल नाइट’ का लाइसेंस दे दिया है. आज मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र जागने वाला है और सड़कों से लेकर कैफे तक सिर्फ फुटबॉल का ही शोर होगा. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खेल प्रेमियों और होटल व्यवसायियों की मांग को ध्यान में रखते हुए आज रात रेस्टोरेंट और कैफे को तड़के 4:00 बजे तक खुला रखने की विशेष अनुमति दे दी है.
यह महामुकाबला आज रात 12:30 बजे शुरू होगा. रेस्टोरेंट एसोसिएशन की इस मांग को देखते हुए युवा नेता जय पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत की थी, जिसके बाद सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए यह रियायत दी. इस फैसले से जहां फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है, वहीं होटल कारोबारियों ने भी राहत की सांस ली है. गृह विभाग ने इसके लिए जरूरी दिशा-निर्देश और कड़े नियम जारी कर दिए हैं, जिनका पालन करना सभी प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य होगा. जय पवार ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है.
सुरक्षा और शांति के लिए लगाईं ये 5 कड़ी शर्तें
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रेस्टोरेंट और कैफे को तड़के 4 बजे तक खोलने की छूट तो दी है लेकिन इसके साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त शर्तें भी लागू की हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी:
1. निजी सुरक्षा गार्ड की तैनाती: सभी प्रतिष्ठान संचालकों को अपने कैफे या रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर पर्याप्त संख्या में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने होंगे, ताकि वहां किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े.
2. संचालक की होगी पूरी जिम्मेदारी: यदि रेस्टोरेंट के अंदर या बाहर कोई अप्रिय घटना या अपराध होता है और उससे शांति व्यवस्था भंग होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी होटल या कैफे मालिक की होगी और वे कानूनी कार्रवाई के पात्र होंगे.
3. ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन: समय में दी गई यह ढील केवल जगह के उपयोग के लिए है. लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम के इस्तेमाल को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइंस और नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
4. केवल इनडोर स्पेस को ही छूट: देर रात तक खोलने की यह बढ़ी हुई अनुमति केवल बंद जगहों यानी इनडोर और पक्की इमारतों में संचालित होने वाले रेस्टोरेंट और कैफे के लिए ही मान्य होगी. खुले मैदान या रूफटॉप जैसी जगहों पर यह लागू नहीं होगा.
5. स्थानीय पुलिस को वीटो पावर: सार्वजनिक शांति और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यदि स्थानीय पुलिस प्रशासन को उचित लगता है, तो उन्हें किसी भी समय इस समय-सीमा की छूट को रद्द करने का पूरा अधिकार होगा. पूरे इलाके में सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए हैं.
सवाल-जवाब
महाराष्ट्र सरकार ने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के दिन रेस्टोरेंट को कब तक खुला रखने की अनुमति दी है?
महाराष्ट्र सरकार ने फुटबॉल प्रेमियों की सुविधा के लिए आज रात रेस्टोरेंट और कैफे को तड़के 4:00 बजे तक खुला रखने की विशेष अनुमति दी है.
देर रात तक कैफे और रेस्टोरेंट चालू रखने के लिए सुरक्षा से जुड़ी क्या शर्त है?
प्रतिष्ठान मालिकों को अंदर और बाहर निजी सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगे. यदि कोई अप्रिय घटना या अपराध होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संचालक की होगी.
क्या यह छूट खुले मैदानों या रूफटॉप होटलों के लिए भी लागू होगी?
नहीं, सरकार के आदेश के मुताबिक यह बढ़ी हुई समयावधि केवल बंद इमारतों या बंद जगहों (Indoor Spaces) में चलने वाले रेस्टोरेंट और कैफे के लिए ही मान्य होगी.
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पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का सुदीर्घ अनुभव रखने वाले संदीप गुप्ता वर्तमान में News18 इंडिया में बतौर चीफ सब-एडिटर होम पेज पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. जटिल और सामरिक विषयों को बेहद सरल भाषा में पाठकों त…और पढ़ें






