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यूपी के 4 मेडिकल कॉलेजों में 91% आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक, SC-ST-OBC कोटे के हिसाब से होगी काउंसलिंग

Admin by Admin
September 16, 2026
in उत्तर प्रदेश
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यूपी के 4 मेडिकल कॉलेजों में 91% आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक, SC-ST-OBC कोटे के हिसाब से होगी काउंसलिंग


Last Updated:September 16, 2026, 22:29 IST

UP Medical College Reservation: यूपी के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में NEET UG के तहत MBBS दाखिले के लिए लागू करीब 91% आरक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने फिलहाल 21% SC, 2% ST और 27% OBC आरक्षण के आधार पर काउंसलिंग आगे बढ़ाने की अनुमति दी है.

91% आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक, अब 50% कोटे से काउंसलिंगZoom

इलाहाबाद हाई कोर्ट. (फाइल फोटो)

लखनऊ: नीट यूजी के जरिए एमबीबीएस दाखिले में यूपी के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लागू करीब 91 फीसदी आरक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने छात्रों की काउंसलिंग पूरी तरह रोकने के बजाय राज्य सरकार को तय आरक्षण व्यवस्था के मुताबिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी है. इन कॉलेजों में अब SC के लिए 21%, ST के लिए 2% और OBC के लिए 27% आरक्षण के आधार पर काउंसलिंग की जा सकेगी.

यह मामला अंबेडकर नगर, कन्नौज, सहारनपुर और जालौन के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़ा है. याचिका में इन कॉलेजों की राज्य कोटे की एमबीबीएस सीटों पर करीब 91 फीसदी आरक्षण लागू किए जाने को चुनौती दी गई थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि पिछले साल सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से आरक्षण व्यवस्था को कानून के मुताबिक लागू करने का भरोसा दिया था. इसके बावजूद इस शैक्षणिक सत्र में इन चार कॉलेजों में ऐसी व्यवस्था लागू की गई, जिससे कुल आरक्षण करीब 91 फीसदी हो गया.

मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 91 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था पर रोक लगा दी. हालांकि, कोर्ट ने मेडिकल दाखिले की पूरी प्रक्रिया रोकने के बजाय सरकार को सामान्य तौर पर लागू आरक्षण व्यवस्था के तहत काउंसलिंग आगे बढ़ाने की छूट दी है. कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस आधार पर होने वाली काउंसलिंग और दाखिले उसके अंतिम फैसले के अधीन रहेंगे. यानी अभी होने वाली प्रक्रिया को कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद बदला भी जा सकता है.

अपर मुख्य सचिव को नोटिस
हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पूछा है कि पिछले साल दिए गए सरकारी आश्वासन का कथित तौर पर पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए. फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद चारों मेडिकल कॉलेजों में नीट यूजी के राज्य कोटे की सीटों पर काउंसलिंग 21 फीसदी एससी, 2 फीसदी एसटी और 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के आधार पर आगे बढ़ाई जा सकेगी.

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Abhijeet ChauhanSub-Editor

अभिजीत चौहान, News18 Hindi के डिजिटल विंग में सब-एडिटर हैं. वर्तमान में अभिजीत उत्तर प्रदेश की राजनीति, सामाजिक मुद्दों, क्राइम, ब्रेकिंग न्यूज और वायरल ख़बरें कवरेज कर रहे हैं. AAFT कॉलेज से पत्रकारिता की मास्…

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Location :

Lucknow,Lucknow,Uttar Pradesh

First Published :

September 16, 2026, 22:29 IST



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