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कोन. गैंगस्टर एक्ट में 37.50 लाख का मकान कुर्क, गोवंश तस्करी से अर्जित धन से निर्माण का आरोप

JK Gupta by JK Gupta
September 5, 2026
in सोनभद्र
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संवाददाता@मिथिलेश जायसवाल……


पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवंश तस्करी से अर्जित अवैध धन से बनाए गए एक पक्के मकान को कुर्क कर दिया। पुलिस के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत 37.50 लाख रुपये है।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में थाना कोन पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में शनिवार को ग्राम पड़रछ, परगना अगोरी, तहसील ओबरा स्थित वन विभाग की आराजी संख्या-4000 पर बने मकान को कुर्क किया। मौके पर डुगडुगी पिटवाकर कुर्की की उद्घोषणा कराई गई और मकान पर कुर्की का बोर्ड लगाकर उसे सील कर दिया गया।

पुलिस के मुताबिक अभियुक्त हफीज पुत्र अजीमुद्दीन, निवासी कुड़वा, थाना कोन के खिलाफ गोवंश तस्करी से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके विरुद्ध थाना कोन में अपराध संख्या 230/2025 के तहत धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में भी मामला दर्ज है। जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत उक्त संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था।

इस कार्रवाई में थाना कोन के प्रभारी निरीक्षक, नायब तहसीलदार ओबरा, हल्का लेखपाल तथा थाना कोन पुलिस बल शामिल रहा।

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