@जेo केo/सोनभद्र…….

Sonbhadra । राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश पदुम नारायण द्विवेदी की अध्यक्षता में आज सर्किट हाउस चुर्क में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में लम्बित अपीलों/शिकायतों की समीक्षा बैठक किये।
इस दौरान उन्होंने जनपद स्तर पर लम्बित अपीलों/शिकायतों के सम्बन्ध में जिला स्तरीय अधिकरी अधिकारियों से बारी-बारी से समीक्षा किये, उन्होंने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगे जाने वाले सूचनाओं को आवेदककर्ता को ससमय उपलब्ध कराया जाये। कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर जन सूचना सम्बन्धित जानकारी/शिकायतों का निस्तारण किया जाये।
उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जाने वाली सूचना को निर्धारित समयावधि में ही निस्तारण कराया जाये, निस्तारण प्रक्रिया में लापरवाही व शिथिलता न बरती जायें। उन्होंने जनपद स्तरीय अधिकारियों को सचेत करते हुए कहाकि आयोग में जन सूचना सम्बन्धी प्रकरण कम जाये, सम्बन्धित अधिकारी अपने स्तर पर ज्यादातर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगें। उन्होंने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी सूचना से किसी पीड़ित को मदद/न्याय मिल सकती है, इसलिए ससमय आवेदको को सूचना उपलब्ध करा दिया जाये।

समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि सबको ईमानदारी से कार्य करने की जरूरत है, किसी भी आवेदक को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दी जाने वाली छोटी सूचना पीड़ित के लिए एक मदद साबित हो सकती है, सूचना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, इसलिए मांगी गयी सूचना को निर्धारित समयाविध में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा बेवजह की सूचना मांग कर किसी विभाग को परेशान किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर साक्ष्य सहित मामले का निस्तारण करा सकता है।
उन्होंने कहा जो सूचना अभिलेख में दिया जा सकता है, उसे 30 दिन में सूचना देना सुनिश्चित किया जाये, जिससे प्रकरण का निस्तारण समय से किया जा सकें। इस मौके पर विधायक सदर भूपेश चैबे, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) वागीश कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) रमेश चन्द्र सहित जिला स्तरीय अधिकरीगण उपस्थित रहें।