सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए आयोजित किये जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रक्रिया को फूलप्रूफ बनाने के लिए उपाय सुझाने के सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमिटी का गठन किया है. सात सदस्यीय कमिटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जी एस सिंघवी करेंगे.
अदालत ने यह फैसला साल 2017 के SSC मामले की सुनवाई करते हुए दिया. अदालत की ओर से गठित की गई कमिटी में इंफोसिस के पूर्व चीफ नंदन नीलकेणी और कंप्यूटर साइंटिस्ट विजय भटकर भी शामिल हैं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को परिणाम घोषित करने और भर्ती करने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है लेकिन कोई भी भर्ती मामले के अंतिम परिणाम के अधीन होगी.
SSC, CGL और CHSL के परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे. Supreme Court ने 31 अगस्त, 2018 को दिया अपना आदेश रद्द कर दिया.
Results of #SSC, CGL and CHSL to be declared soon. #SupremeCourt vacates its order dated August 31, 2018. https://t.co/fxbTh2HEnz
— Utkarsh Anand (@utkarsh_aanand) May 9, 2019