सोनभद्र: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्रता नियम में बड़ा बदलाव हुआ है. अब ऐसे लोग भी पात्र होंगे जिनके पास फ्रिज और बाइक है और उनका आवास कच्चा है. ऐसे लोग भी पीएम ग्रामीण आवास योजना के पात्र होंगे. 15,000 रुपये तक मासिक आय वाले भी पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी बन सकेंगे. इसे लेकर हर जिले में पात्रों का सर्वे किया जा रहा है.
बता दें कि पीएम आवास योजना के तीसरे चरण की घोषणा अप्रैल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. तब उन्होंने 2022 तक प्रत्येक बेघर परिवार को पक्का घर देने का वादा किया था. इसके लिए नियम बनाए गए लेकिन नियमों के फेर से तमाम लोगों को आवास की सुविधा नहीं पा रही थी. इसलिए, योजना को दोबारा आगे के लिए बढ़ाया गया.
जिलाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी में बताया गया कि पीएम ग्रामीण आवास योजना के चयन के नियमों में बदलाव किया गया है. पहले फ्रिज, दोपहिया वाहन और 10,000 रुपये से अधिक आय वाले परिवार पीएम ग्रामीण आवास के लिए पात्र नहीं थे. अब अब फ्रिज, दोपहिया वाहन और 15,000 की मासिक आय वाले परिवार भी पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी बन सकेंगे.
पीएम आवास योजना के नियमों में हुए बदलाव और नए पात्रता नियमों के बारे में इस योजना से जुड़े सभी विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई. पुराने आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी. बताया गया कि पीएम आवास योजना के चयनित पात्र परिवार की प्रत्येक चरण पर प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी. जिसमें पात्र, निराश्रित, वास्तविक हकदार और जरूरतमंद जैसे बिंदु शामिल हैं. इसी आधार पर ही सर्वे किया जा रहा है.
जिन लोगों को 2018 के सर्वे के बाद घर नहीं मिले थे उन्हें प्राथमिकता मिलेगी. जांच की जाएगी कि उनके पास इस समय घर है या नहीं. परिवार की अब आर्थिक स्थिति क्या है. मीटिंग करके जनता को जानकारी भी दी जाएगी.
बताया गया कि जिले की ग्राम पंचायतों के सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि इस बारे में लोगों के साथ मीटिंग करें और उसकी फोटोग्राफी कराएं. इस मीटिंग में ही पीएम आवास योजना के नियमों की ग्रामीणों को जानकारी दें. एक रजिस्टर पर पूरी डिटेल्स नोट करें.
इनको मिलेगा योजना का लाभ
बेसहारा भीग मांग कर जीवन यापन करने वाले परिवार, आश्रय विहीन परिवार, कच्चे मकान में रहने वाले ग्रामीण, हाथ से मैला ढोने वाले आदिम जनजातीय समूह से संबंधित परिवार, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर आदि को इस योजना का लाभ मिलेगा.
अति पिछड़े जिले में शामिल सोनभद्र जनपद में एक और परिवर्तन हुआ है. बताते चलें कि चारों ओर पहाड़ों से आच्छादित जनपद सोनभद्र में पहले की राशि में से 10,000 रुपए की कटौती भी की गई है. यूपी के अन्य जनपदों के अपेक्षा पहाड़ी इलाका होने के चलते इस जिले में पहले दस हजार रुपए अधिक मिलते थे. अब इसमें बदलाव किया गया है. विभागीय तौर पर मिली जानकारी में बताया गया कि पहाड़ी इलाकों में आवास सुवधा पहले दी जा चुकी है. अब समतल इलाके को देना बाकी है. इस वजह से नियम में बदलवा किया गया है.
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FIRST PUBLISHED : November 2, 2024, 19:53 IST