शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। 100 करोड़ रुपये के मानहानि केस में दोषी करार संजय राउत को कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि के एक केस में संजय राउत दोषी करार दिए गए थे। शुक्रवार को कोर्ट में पेश होकर संजय राउत ने जमानत का अनुरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपये के जमानती बॉण्ड पर जमानत दे दी है।
क्या है पूरा मामला?
बीते 26 सितंबर को संजय राउत को मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने राज्यसभा सदस्य संजय राउत को 15 दिनों की जेल की सजा सुनाई थी और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि, कोर्ट ने इस सजा को 30 दिनों के लिए स्थगित कर दिया था। ताकि राउत उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दे सकें। अब संजय राउत ने दोषसिद्धि और मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई जेल की सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की है।
100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस
उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दंपत्ति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। इसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत दी थी और 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस दर्ज कराया था।
क्या थी मेधा सोमैया की दलील?
मेधा ने सीवरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल अपनी शिकायत में कहा था कि संजय राउत द्वारा लगाये गये आरोप निराधार और अपमानजनक प्रकृति के हैं। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी ने कहा कि वह खबरें देखकर चकित रह गयीं कि राउत ने उन पर और उनके पति पर मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख-रखाव को लेकर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी शिकायत में मेधा ने कहा था कि मीडिया के सामने दिये गये आरोपी के बयान मानहानि करने वाले हैं। आम जनता के सामने मेरी छवि को खराब करने के लिए बयान दिये गये। (इनपुट: भाषा)
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