विवादित बयान देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और भावनाओं को आहत करने के आरोप में डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरि के खिलाफ रामपुर की अदालत में परिवाद दर्ज कराया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने आरोपी को पांच नवंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं।
जिला कहचरी के अधिवक्ता मोहम्मद रेहान खां ने यह परिवाद दर्ज कराया है। जिसमें कहा गया है कि चार अक्टूबर को सुबह करीब नौ बजे वह अपने घर में अपना मोबाइल चला रहे थे। आरोप है कि इस दौरान यूट्यूब, फेसबुक व सोशल मीडिया पर यति नरसिंहानंद गिरि को एक जनसभा में आक्रामक तेवर में बोलते हुए सुना, जिसमें वह नबी की शान में ऐसी गुस्ताखी कर रहे थे जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अधिवक्ता रेहान खां ने बताया कि उनके प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने परिवाद दर्ज कर आरोपी यति नरसिंहानंद को पांच नवंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं।
यति नरसिंहानंद के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल
यति नरसिंहानंद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। उन पर पैगंबर मोहम्मद और कुरान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। मुंबई के मोहम्मद यूसुफ और जाकिर हुसैन मुस्तफा शेख की ओर से याचिका दाखिल कर विवादित टिप्पणी करने से रोकने की मांग की गई है।
याचिका में यति नरसिंहानंद के इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई। इसके साथ ही कहा गया है कि नरसिंहानंद के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। वह दुनिया भर में खतरनाक माहौल पैदा कर रहे हैं। इससे हमारे देश और राज्य की सभी व्यवस्थाएं विफल हो जाएंगी। याचिका में प्रार्थना की गई कि उन्हें विवादित धार्मिक बयान देने से रोका जाए। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि नरसिंहानंद राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं।
गौरतलब है कि नरसिंहानंद पर 29 सितंबर को गाजियाबाद में हिंदी भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए देश भर में कई एफआईआर दर्ज हैं। विवादित बयान को लेकर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।