हाईकोर्ट में मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और भाजपा नेता गोरखनाथ बाबा की ओर से दाखिल निर्वाचन याचिका को वापस लिए जाने के लिए अर्जी दाखिल की गई। आज इस याचिका पर सुनवाई है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और भाजपा नेता गोरखनाथ बाबा की ओर से दाखिल निर्वाचन याचिका को वापस लिए जाने के लिए अर्जी दाखिल की गयी है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने उक्त अर्जी को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 के प्रदेश के विधान सभा चुनावों में मिल्कीपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ बाबा सपा के अवधेश प्रसाद से चुनाव हार गए थे। हालांकि नामांकन के दौरान अवधेश प्रसाद द्वारा दाखिल नोटरी को त्रुटिपूर्ण बताते हुए, उनके चुनाव को गोरखनाथ बाबा ने चुनौती दी थी। वहीं 26 अप्रैल 2022 को उक्त याचिका पर सुनवाई के उपरान्त न्यायालय ने याची के अंतरिम राहत सम्बन्धी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने टिप्पणी भी की थी कि याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है कि चुनाव परिणाम में हस्तक्षेप किया जाए।
दरअसल, मंगलवार को चुनाव आयोग ने यूपी उपचुनाव का ऐलान किया। यूपी की 10 विधानसभा सीटों में केवल नौ सीटों पर ही चुनाव कार्यक्रम घोषित किया। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं किया गया। चुनाव आयोग की मानें तो मिल्कीपुर में भी चुनाव प्रस्तावित है लेकिन तारीखों का ऐलान इलेक्शन पिटिशन के कारण नहीं हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि जिन सीटों पर उप चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है उनको लेकर इलेक्शन पिटिशन यानी मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है।