बिजली चोरी के प्रकरण के बावजूद चार किलोवाट तक कनेक्शन मिल सकेगा। आवेदक को सिर्फ एक सादे कागज में लिखकर देना होगा कि बिजली चोरी के प्रकरण में जो भी नीतिगत निर्णय होगा।
बिजली चोरी के प्रकरण के बावजूद चार किलोवाट तक कनेक्शन मिल जाएगा। आवेदक को सिर्फ एक सादे कागज में लिखकर देना होगा कि बिजली चोरी के प्रकरण में जो भी नीतिगत निर्णय होगा। वह उसे मान्य होगा। सोमवार को पावर कॉरपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) निधि कुमार नारंग ने सभी डिस्कॉम के एमडी को आदेश जारी किया।
बिजली चोरी के प्रकरणों में लंबित बकाया अथवा एफआईआर होने पर नये कनेक्शन (एक किलोवाट तक के घरेलू एवं कॉमर्शियल प्रकरण) दिये जाने के संबंध में पूर्व में निर्गत कॉरपोरेशन के आदेश को संशोधित करते हुए चार किलोवाट लोड तक के घरेलू और कॉमर्शियल कनेक्शन मिल जाएगा।
ऐसे आवेदक जिनके विरूद्ध पूर्व की बिजली चोरी के प्रकरणों के विरूद्ध लंबित बकाया व एफआईआर दर्ज है। उनसे सादा पेपर पर इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर कि ऐसे प्रकरणों पर भविष्य में जो भी नीतिगत निर्णय होगा। वह उन्हें मान्य होगा। उन्हें बिजली कनेक्शन दे दिया जाए।
बिजली चोरी में 51 लोगों पर मुकदमा दर्ज
बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए लेसा ने सोमवार को चेकिंग अभियान चलाया। अधीक्षण अभियंता रमेश चन्द्र पांडेय के नेतृत्व में टीम मेडिकल कॉलेज, मेहताबबाग, नादान महल रोड, हनुमान सेतु, आजाद नगर और चौपटिया उपकेंद्र के अंतर्गत क्षेत्रों में छापेमारी शुरू की। इस दौरान 115 घरों में मीटर चेक किए गये। इसमें 34 लोग बिजली चोरी में पकड़े गये। इसके अलावा दुबग्गा में तीन, मोहनलालगंज और मलिहाबाद में पांच-पांच उपभोक्ता चोरी करते पाए गए। आलमबाग और वृंदावन में एक-एक, कानपुर रोड में दो उपभोक्ता बिजली चोरी करते हुए पकड़े गये। विभाग ने सभी 51 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।