राजा भैया के इलाके कुंडा में सीओ रहे सीओ जियाउल हक हत्याकांड में सभी 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार की देर शाम फैसला सुनाया।
राजा भैया के इलाके कुंडा में सीओ रहे सीओ जियाउल हक हत्याकांड में सभी 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार की देर शाम फैसला सुनाया। हर आरोपी पर 19500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की आधी रकम जियाउल हक की पत्नी को दी जाएगी। 2013 में सीओ जिआउल हक की हत्या कर दी गई थी।
घटना के 11 साल तक चली सुनवाई बाद कोर्ट ने पिछले हफ्ते फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पाल को दोषी पाया था। इस मामले में एक अन्य आरोपित सुधीर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है। वारदात में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके करीबी रहे गुलशन यादव भी आरोपित थे, लेकिन दोनों को सीबीआई जांच में पहले ही क्लीन चिट मिल गई थी।
क्या हुआ था
2 मार्च 2013 की शाम करीब 7:30 बजे जमीन के विवाद के चलते प्रतापगढ़ में कुंडा स्थित बलीपुर गांव के प्रधान नन्हे यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान नन्हे यादव के समर्थक हथियारों से लैस होकर बलीपुर गांव पहुंच गए। भीड़ ने बलीपुर निवासी कामता पाल के घर को आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर तत्कालीन सीओ कुंडा जियाउल हक, हाथीगवां थाना प्रभारी मनोज कुमार शुक्ला एवं कुंडा थाना प्रभारी सर्वेश मिश्र समेत पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।
वहां भीड़ ने पुलिस को घेर लिया। मौके की स्थिति और तनाव को देखते हुए सीओ के साथी पुलिसकर्मी मौका पाकर भाग निकले। सीओ जियाउल हक अकेले ही भीड़ को समझा रहे थे। कहासुनी और झड़प के बीच किसी ने प्रधान नन्हे यादव के छोटे भाई सुरेश यादव की भी गोली मार कर हत्या कर दी। इसी बीच हल्ला मच गया कि पुलिस ने सुरेश यादव को गोली मार दी है। इसके बाद भीड़ ने सीओ जियाउल हक की निर्मम पिटाई के बाद गोली मारकर हत्या कर दी।