यूपी के वकीलों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कामकाज की डिटेल मांगी। सभी बार एसोसिएशन द्वारा 2023-24 में अदालती कामकाज से दूर रहने के बारे में ब्योरा मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वकीलों द्वारा हड़ताल करने और अदालती कामकाज से दूर रहने के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन द्वारा 2023-24 में अदालती कामकाज से दूर रहने के बारे में ब्योरा मांगा है।
जस्टिस सूर्यकांत व उज्जल भुइयां की पीठ ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद बार एसोसिएशन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह जानकारी मांगी। पीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रदेश के सभी जिला जजों के जरिए सभी बार एसोसिएशन द्वारा 2023-24 में अदालती कामकाज से दूर रहने की जानकारी एकत्र करने को कहा है।
इसके साथ ही, अगली सुनवाई से पहले, शीर्ष अदालत में इस जानकारी को पेश करने का आदेश दिया है। इससे पूर्व, फैजाबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि वे अदालती कामकाज से दूर रहने के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं करेंगेे।