डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन (DOE) को यह रिपोर्ट मिली थी कि स्टूडेंट्स को आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स नहीं होने के कारण स्कूल में एडमिशन नहीं दिया गया। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन (DOE) ने सरकारी और सहकारी स्कूलों में कक्षा नौवीं से दसवीं के एडमिशन से सम्बंधित एक सर्कुलर जारी किया है।
सर्कुलर के अनुसार, किसी भी स्टूडेंट को नॉन-प्लान एडमिशन प्रक्रिया के तहत स्कूल आवंटित होने के बाद सम्बंधित डॉक्यूमेंट में कमी के मामलों को छोड़कर एडमिशन से मना नहीं किया जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के अनुसार आठवीं कक्षा तक के बच्चों को आयु- उचित (Age Appropriate) कक्षाओं में पूरे अकैडमिक सेशन में एडमिशन दिया जाएगा।
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि आधार और बैंक अकाउंट नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स को एडमिशन से मना नहीं किया जाएगा। जिन स्टूडेंट को नॉन-प्लान एडमिशन प्रक्रिया के पिछले चरणों के दौरान स्कूल आवंटित किए गए थे, उनके लिए एडमिशन की प्रक्रिया 16 सितंबर, 2024 तक पूरी की जानी चाहिए। इसके अलावा, आयु- उचित कक्षाओं में एडमिशन के लिए क्राईटेरिया उन स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होंगे, जिन्होंने 2023-2024 अकैडमिक ईयर के दौरान किसी मान्यता प्राप्त स्कुल या बोर्ड से पिछली कक्षा पास की है।
डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन (DOE) ने सर्कुलर में यह भी कहा है कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं (मिड-सेमेस्टर एग्जाम) के बाद ट्रांसफर से बचा जाना चाहिए, लेकिन वास्तविक मामलों में जोनल या डिस्ट्रिक्ट शिकायत निवारण कमेटी द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है।