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up lok sabha election 2024: लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। अब भी काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास चुनाव आयोग से जारी पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड नहीं हैं। ऐसे में इन लोगों को कई विकल्प भी दिए गए हैं। इसके अलावा बूथों पर वोटरों के लिए पानी और कुछ देर आराम करने के लिए व्यवस्था भी हो रही है। विकलांगों के लिए हर बूथ पर रैंप की भी व्यवस्था का आदेश दिया गया है। चुनाव आयोग ने मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिये वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए वोटर को फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिये वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो लगी हुई पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द/राज्य सरकार/लोक उपयन/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है।
यह भी आदेश दिया गया है कि इन पर लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए। बशर्ते निर्वाचक की पहचान EPIC से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे।
इसके लिए शर्त है कि उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में भी हो। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। किसी भी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचकों को, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर वोटर लिस्ट में पंजीकृत है, उन्हें मतदान केन्द्र में केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।