चोपन (मनोज चौबे)
चोपन। थाना रावर्ट्सगंज में बीते 14.09.2023 को पंजीकृत मु0अ0सं0- 536/2023 धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम व 420, 467, 468, 471 भादवि की विवेचना पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक चोपन द्वारा सम्पादित की जा रही है।मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त वाहन स्वामी राजुकमार पुत्र बच्चन राम निवासी घीड़ थाना कुंजपुरा जनपद करनाल हरियाणा मुकदमा पंजीकृत होने के बाद से ही गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार चल रहा है।अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र से दिनांक 14.12.2023 को एन.बी.डब्लू व दिनांक 30.01.2024 को धारा-82 सीआरपीसी का आदेश (उदघोषणा आदेश) प्राप्त किया गया।अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत धारा-82 सीआरपीसी के आदेश का तामीला दिनांक 14.02.2024 को उ0नि0 सेवानन्द कुशवाहा द्वारा नियमानुसार धारा-82 सीआरपीसी के आदेश की प्रति अभियुक्त के घर के मुख्य दरवाजे पर चस्पा कर मुनादी कराया गया।अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त यदि माननीय न्यायालय में आत्म समर्पण नही करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार माननीय न्यायालय के आदेश से धारा-83 सीआरपीसी (कुर्की) की कार्यवाही की जायेगी।