सोनभद्र (राजेश पाठक/विकास द्विवेदी)
– 9 साल बाद गवाह और सबूतों के आधार पर मिले दोषी
– 15 दिसंबर को न्यायालय तय करेगा सजा की अवधि
– दो वर्ष से ऊपर की सजा होने पर विधायक की सदस्यता हो सकती है खत्म
सोनभद्र। 9 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई कर भाजपा के दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड़ को दोषसिद्ध पाकर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर उन्हें जेल भेज दिया।सजा का निर्धारण 15 दिसंबर को होगा।ऐसे में अब विधायक की सदस्यता भी खत्म हो सकती है और दुद्धी में नए सिरे से विधानसभा चुनाव हो सकता है।बता दें कि 4 नवंबर 2014 को रामदुलारे गोंड जो तत्कालीन प्रधानपति थे अब वर्तमान में भाजपा के दुद्धी विधायक हैं के खिलाफ एक व्यक्ति ने म्योरपुर थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि रामदुलार उसकी नाबालिग बहन के साथ पिछले एक वर्ष से लगातार धमकी देकर दुष्कर्म कर रहे थे।इस मामले में पुलिस ने रामदुलार के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था और विवेचना करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था।इस मामले में 8 दिसंबर को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर अपना पक्ष रखा था।अदालत ने 12 दिसंबर को निर्णय की तिथि नियत किया था।मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दुद्धी विधायक रामदुलार गौड़ को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया।अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई कर 15 दिसंबर को उनके खिलाफ सजा सुनाई जाएगी।अगर सजा दो साल से ऊपर की होगी तो दुद्धी विधायक रामदुलार गौड़ की विधायक की सदस्यता भी खत्म हो सकती है।हालाकि 15 दिसंबर को फैसला आने के बाद ही इसका निर्धारण हो सकेगा।अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी व विकास शाक्य ने बहस की।
कस्टडी में लिए गए विधायक
सोनभद्र। म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक निवासी पीड़िता के पिता की तहरीर के बाद पुलिस ने रामदुलार गौड़ के खिलाफ केस दर्ज किया था।उस समय राम दुलार विधायक नहीं थे।मामला पाक्सो कोर्ट में ट्रायल चल रहा था।इसके बाद रामदुलार जब विधायक चुने गए तो पत्रावली एमपी/एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई।कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद विधायक को कस्टडी में ले लिया गया है।