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मिर्जापुर के अधिवक्ता रवि सोनी के अनुसार, रात में तेज आवाज में DJ या लाउडस्पीकर बजने से परेशानी होने पर पुलिस से शिकायत की जा सकती है. उन्होंने बताया कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सामान्य प्रतिबंध लागू होते हैं. ऐसी स्थिति में 112 पर कॉल करने या संबंधित थाने में शिकायत देने का विकल्प है.
मिर्जापुर: अगर आप भी रात्रि में सोए हुए हैं और कोई आपकी नींद में खलन डाल रहा है तो संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है. ऐसे में आप उसके ऊपर कानूनी एक्शन ले सकते हैं. भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है. ऐसे में रात्रि में किसी भी प्रकार से अगर नींद में खलल पड़ती है तो बीएमएस की धारा का उल्लंघन होता है, जिसके तहत छह माह का कारावास और जुर्माना भी हो सकता है.
मिर्जापुर न्यायालय के अधिवक्ता रवि सोनी ने बताया कि नींद में अगर कोई व्यवधान डालता है, तो यह संविधान के द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों का उलंघन है. इस समय शादी का माहौल चल रहा है और दुर्गा पूजा का उत्सव है. उसके अंतर्गत जो डीजे और लाउडस्पीकर की परमिशन दी जाती है नगर मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार. उसमें लोगों को यह प्रावधान दिया गया है कि 70 या 75 डेसिबल सेंटीमीटर के अंतर्गत उसका लाउडस्पीकर बजाएंगे, लेकिन अगर कोई उससे अधिक मात्रा में उसका उपयोग करता है या ज्यादा रात्रि तक उसको उपयोग करके बजाता है. ज्यादा साउंड में रखता है तो उसके ऊपर छह महीने का कारावास और एक हजार रुपये दंड से दंडनीय किया जाता है.
इस धारा के तहत कार्रवाई
रवि सोनी ने बताया कि नियमों का उलंघन होने पर बीएनएस की धारा 263 के अंतर्गत उसपे मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है. अगर परमिशन दिया है तो वहां पर डीजे का लाउडस्पीकर बजा रहे हैं. अगर किसी लॉज में या धर्मशाला या होटल में कोई शादी-विवाह का कार्यक्रम है, वहां पे 10 बजे रात्रि के बाद कोई भी परमिशन को प्राप्त नहीं रहती है, जो भी परमिशन दी जाती है उसे 10 बजे रात्रि तक दी जाती है.
ऐसे लें एक्शन
रवि सोनी ने बताया कि रात्रि 10 बजे रात के बाद अगर कोई लाउडस्पीकर के या डीजे का उपयोग करता है तो इसको या 112 पर कॉल करके उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं. इसके बाद संबंधित थाने पर तहरीर देकर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा कर सकते हैं. उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं.
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विवेक कुमार एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें मीडिया में 10 साल का अनुभव है. वर्तमान में न्यूज 18 हिंदी के साथ जुड़े हैं और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लोकल खबरों पर नजर रहती है. इसके अलावा इन्हें देश-…

