बिहार के के सरकारी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में संविदा पर व्याख्याता व सहायक प्रोफेसर के 1568 पदों पर होने वाली बहाली के विज्ञापन सहित नियुक्ति के लिए बनाए गए नियम को पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. सोमवार को कोर्ट ने बहाली के लिए नए सिरे से कानून के तहत कार्रवाई करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है.
7 मार्च को निकला था विज्ञापन
न्यायमूर्ति ज्योति शरण व न्यायमूर्ति पार्थसारथी की पीठ ने राम मनोहर पांडेय एवं अन्य की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. आवेदकों के वकील नवीन प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि पॉलिटेक्निक में व्याख्याता की नियुक्ति के लिए बीते 7 मार्च को 583 पदों तथा इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 985 पदों के लिए 8 मार्च को विज्ञापन प्रकाशित हुआ था.
कोर्ट ने कहा कि संविदा पर नियुक्ति को सरकार ने जो नियम बनाए वे कानून के तहत नहीं हैं. बहाली में गेट पास छात्रों को तरजीह दी गई है जबकि बहाली कानून में सभी को एक समान रखा गया है. गेट का वेटेज देना गलत है क्योंकि गेट कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है.
FIRST PUBLISHED : August 6, 2019, 09:11 IST