मऊ: सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान दे रही है. इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विभागीय पोर्टल/वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर कुछ आवश्यक अभिलेखों की जानकारी होना जरूरी है. सबसे पहले, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अपने आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, और बैंक खाते की पासबुक जिसमें पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित हो, की जरूरत पड़ेगी.
ये दस्तावेज भी लगेंगे
इस योजना का लाभ उठाने के लिए फैमिली की इनकम और वर व पुत्री की आयु की एक सीमा है, जिसका ध्यान रखना जरूरी है. इनका प्रमाण आपको सर्टिफिकेट के रूप में देना होगा. आय प्रमाण-पत्र (शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए आय सीमा ₹1,00,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए), जाति प्रमाण-पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र (पुत्री की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए) तथा शादी का कार्ड जैसे दस्तावेज़ होना जरूरी है.
प्रक्रिया क्या है
आवेदक (माता/पिता/अभिभावक) को शादी अनुदान पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आधार नंबर अंकित करना होगा. आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
वित्तीय वर्ष 2023-24 से आवेदक और पुत्री दोनों का आधार ई-केवाईसी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, इसलिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य है. आवेदक को शादी का प्रमाणपत्र/शादी का कार्ड और बैंक पासबुक जिसमें खाता धारक का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या, और IFSC कोड का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हो, अपलोड करना जरूरी है.
हो सकता है सुधार
आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले किसी भी प्रविष्टि में सुधार किया जा सकता है, लेकिन एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद आवेदन में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा. इस संबंध में अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के समस्त पात्र आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी पुत्रियों की शादी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करें और पात्रता की श्रेणी में आने वाले सभी अभिभावक समय पर आवेदन करें.
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FIRST PUBLISHED : November 14, 2024, 12:44 IST