आजमगढ़: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में तमसा नदी के तट से 100 मीटर के क्षेत्र में नए निर्माण पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने रोक लगा दी है. एडीए के विकास क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण और भवन का उपयोग, कॉलोनी का विकास, हरित क्षेत्र में निर्माण और तमसा नदी से 100 मीटर के क्षेत्र में निर्माण आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा किसी भी प्रकार के नव निर्माण के लिए एडीए की मंजूरी को अनिवार्य किया गया है.
एडीए से स्वीकृति लेना होगा अनिवार्य
आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव आजाद भगत सिंह ने बताया कि विकास क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत कोई भी भवन निर्माण, भवन विस्तार, कॉलोनी का विकास, भू विभाजन और भूमि के विकास के लिए पहले आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा. बिना स्वीकृति के कराए जा रहे निर्माण को अवैध निर्माण मानते हुए कार्रवाई की जा सकती है. आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के विकास के लिए लगातार नई-नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है. इससे जिले का विकास तेजी से होगा.
मानचित्र की स्वीकृति के लिए ऑनलाइन करें आवेदन
प्राधिकरण से मानचित्र की स्वीकृति के लिए ऑनलाइन UPOBPAS पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है. प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद ही किसी भी प्रकार के निर्माण की मंजूरी दी जाएगी. प्राधिकरण का विकास क्षेत्र निर्धारित किया गया है जिसमें अवैध निर्माण, भूमि विकास, कॉलोनी का विकास आदि पूर्ण रूप से निषेधित और दंडनीय अपराध है. ऐसे में निर्माणकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी. विकासकर्ता और भू स्वामी द्वारा भवन और तलपट मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन किए जाने पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के द्वारा नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाएगी.
FIRST PUBLISHED : October 31, 2024, 18:55 IST