एमपी पुलिस ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ भोपाल क्राइम ब्रांच ने प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस उपायुक्त अखिल पटेल ने यह जानकारी दी।
एमपी पुलिस ने बुधवार को शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ ‘लाडली बहना योजना’ पर कथित रूप से भ्रामक टिप्पणी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। भाजपा की महिला मोर्चा जिला इकाई की अध्यक्ष वंदना जाचक और उपाध्यक्ष सुषमा चौहान की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद भोपाल क्राइम ब्रांच ने बुधवार शाम को मामला दर्ज किया। पुलिस उपायुक्त अखिल पटेल ने यह जानकारी दी।
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि भाजपा की महिला मोर्चा जिला इकाई की अध्यक्ष वंदना जाचक और उपाध्यक्ष सुषमा चौहान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद भोपाल क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया। संजय राउत ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना बंद कर दी गई है क्योंकि यह केवल एक राजनीतिक खेल है। उन्होंने महाराष्ट्र में महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई इसी तरह की योजना का भी जिक्र किया था।
इस बीच भोपाल क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि हमें शिकायत मिली थी कि कुछ नेता सरकार की नीतियों के बारे में गलत सूचना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में हमने शिकायत का संज्ञान में लिया है। हमने इस शिकायत पर संजय राउत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353 (2) (गलत सूचना वाले बयान प्रसारित करना) और 356 (2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया है।
शिकायतकर्ताओं ने संजय राउत के खिलाफ जानबूझकर ऐसा भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया है। एफआईआर में कहा गया है कि राउत के बयान का मकसद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की छवि को खराब करना है और महिला लाभार्थियों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाना है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने यह भ्रामक बयान कानून-व्यवस्था की स्थिति को बाधित करने और गलत सूचना के जरिये से असंतोष पैदा करने की साजिश के तहत दिया है।