यूपी के अयोध्या में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने पति पत्नी सहित तीन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली क्षेत्र के नुवावा बैदरा रतनपुर तेंदुआ निवासी प्रधान रामजियावन की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराने के मामले में रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की है।
तहरीर में बताया है कि अपने मित्र रवींद्र तिवारी निवासी मंगारी बीकापुर के साथ रविवार शाम करीब तीन बजे खजुरहट चौराहे पर एक चाय की दुकान पर चाय की चुस्कियों संग बीमारी पर चर्चा कर रहे थे। तभी आरोपी मोतीलाल पासवान निवासी कोरो राघोपुर थाना हैदरगंज आ गये और उन लोगों की बातों को सुनते रहे। फिर मोतीलालने कहा कि मेरे साथ चलो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना सभा में शामिल होने पर सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सभी प्रार्थना सभा वाले कमरे में पहुंचे, अंदर मोतीलाल की पत्नी मीरा कुमारी व मोतीलाल का मित्र दिलीप कुमार निवासी रौहारी थाना हैदरगंज कमरे में बैठे हुए 20-25 पुरुष बच्चे व महिलाओं को हिंदू देवी देवताओं के प्रति भड़का रहे थे और आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। सभी को पैसे का लालच देकर तथा सभी के हाथ में बाइबिल पकड़ा कर सभी को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए अवैध रूप से शपथ दिलवा रहे थे।
तहरीर में बताया है कि यह लोग दलितो की बस्तियों में जाकर पाखंड करके अवैध धर्मांतरण कराते हैं। उन्हें भी आरोपियों द्वारा पैसे का लालच देकर अवैध धर्मांतरण कर ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया गया। वह और उनके मित्र ने धर्मान्तरण स्वीकार करने से मना किया तो आरोपी उनके साथ मारपीट पर आमादा हो गए। वहां कमरे से बहुत सारी बाइबिल था अन्य विशेष धर्म की किताबें रखी थीं। किसी तरीके से वहां से बचकर निकल गए। प्रार्थना सभा और धर्मान्तरण का कार्यक्रम कोतवाली क्षेत्र के असरेवा निवासी राजकमल निषाद के प्रयागराज हाईवे के किनारे खजुरहट स्थित मकान में चल रहा था।
धर्म परिवर्तन में आरोपी पति, पत्नी सहित एक अन्य का चालान
प्रभारी निरीक्षक लालचंद सरोज ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के नुवावा बैदरा निवासी राम जियावन की तहरीर पर धर्म परिवर्तन करने के आरोपी मोती लाल पासवान एवं उनकी पत्नी मीरा कुमारी निवासी कोरोराघवपुर थाना हैदरगंज एवं दिलीप कुमार निवासी रौहारी थाना हैदरगंज के विरुद्ध धारा 131 न्याय संहिता व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम 2021 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपियों के पास से बाइबिल, ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तके, ढोलक, इलेक्ट्रॉनिक साउंड, पोडियम स्टैण्ड, माइक, खंजडी क्रास बना हुआ पटका, वाद्य यंत्र सहित अन्य सामग्री बरामद हुई है। आरोपितों की गिरफ्तारी करके सोमवार को चालान किया गया है।