यूपी में समय से बिजली बिल नहीं देने पर एजेंसी स्टर्लिंग ब्लैक लिस्टेड कर दी गई है। एजेंसी ने महज आठ दिन की सूचना पर बिलिंग का काम बंद किया। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर प्रबंधन ने फैसला लेकर कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने पूर्वांचल की प्रमुख बिलिंग एजेंसी मेसर्स स्टर्लिंग टेक्नालाजिज एंड सर्विसेज को तीन साल के लिए काली सूची में डालने का फैसला किया है। एजेंसी के खिलाफ यह कार्रवाई प्रयागराज, वाराणसी तथा मिर्जापुर क्षेत्र में बिजली बिलिंग और कलेक्शन का कार्य अचानक बंद करने, खराब कार्य प्रणाली, उपभोक्ताओं को समय से बिल नहीं देना और अनुबन्धों के प्राविधानों का उल्लंघन करने पर की गई है। कारपोरेशन को हुए अतिरिक्त आर्थिक खर्च की रिकवरी भी इस कंपनी से की जाएगी।
पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने शुक्रवार को यह फैसला लिया। इस एजेंसी द्वारा प्रयागराज, वाराणसी तथा मिर्जापुर क्षेत्र में डोर टू डोर मीटर रीडिंग, ऑन स्पॉट बिल सृजन, बिल वितरण तथा विद्युत बिल कलेक्शन का कार्य नवंबर 2021 से किया जा रहा था, कंपनी के पास काम का एग्रीमेंट 36 महीने के लिए था। स्टर्लिंग ने जून महीने में महज आठ दिन पूर्व सूचना देकर जुलाई 2024 से कार्य एक पक्षीय रूप से बंद कर दिया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार एजेंसी को छह महीने पहले सूचना देनी थी।
एजेंसी स्टर्लिंग से पूर्वांचल डिस्काम द्वारा कई बार आग्रह किया गया कि वह अपना कार्य अनुबंध के अनुसार पूरा करें, लेकिन एजेंसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। उपभोक्ताओं को असुविधा व राजस्व हानि न हो इसके लिए दूसरी कंपनी को मेसर्स स्टर्लिंग का कार्य सौंपा गया, जिससे अतिरिक्त व्यय आएगा।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डा. आशीष कुमार गोयल ने कहा है कि कारपोरेशन की शीर्ष प्राथमिकता उपभोक्ताओं का हित है। सभी को अनुबंध की शर्तों के अनुसार अपना कार्य सम्पादित करना चाहिए। अनुबंधों का जो पालन नहीं करेगा और उसके कृत्य से कारपोरेशन व उपभोक्ता के हित प्रभावित होंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाईकीजाएगी।