उत्तर प्रदेश में टाउनशिप विकसित करने के लिए लाइसेंसधारी वाले विकासकर्ताओं को जमीन की रजिस्ट्री कराने पर स्टांप शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे संबंधित शासनादेश स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने शुक्रवार को जारी कर दिया।
इसके मुताबिक जब टाउनशिप परियोजना में जमीन विकसित होगी तब बेची गई संपत्ति पर विकासकर्ता या आवंटी द्वारा स्टांप शुल्क देय होगा। यह नियम उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के तहत लागू होंगे। अगर विकासकर्ता परियोजना का रद करता है तो स्टांप शुल्क में दी गई छूट की वसूली होगी। नई टाउनशिप नीति के तहत प्रदेश में 100 टाउनशिप बनाए जाने की योजना है।
आवासीय समस्याओं का समाधान
यूपी सरकार प्रदेश के लोगों की आवासीय समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों के तरह बुनियादी सुविधाओं से लैस टाउनशिपों के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब टाउनशिप विकासकर्ताओं को स्टांप शुक्ल में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इससे प्रदेश के विभिन्न जिलों में टाउनशिप डेवलपमेंट के काम में तेजी आने की संभावना है।