Ration Card eKYC: अपना गांव को छोड़कर परदेश में काम करने वाले लोग राशन कार्ड का ई-केवाईसी (eKYC) कराने को लेकर परेशान थे। उनके लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें अपना काम छोड़कर सिर्फ ई-केवाईसी के लिये घर आने की जरुरत नहीं है। बल्कि वो जिस प्रदेश में काम कर रहे हैं, वहीं के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। परदेश में रहने वाले जिन राशन कार्ड धारकों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है यह खबर उनके लिए राहत भरी है। ऐसे उपभोक्ता अपने प्रदेश और अन्य प्रदेश के किसी भी कोटे की दुकान में जाकर अपना अंगूठा लगाकर ई-केवाईसी करा सकेंगे।
इसके लिए उसे अपने ही गांव से सम्बंधित कोटेदार की दुकान तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी वाले राशन कार्ड में शामिल सभी उपभोक्ताओं का जिला पूर्ति विभाग की ओर से सत्यापन कराया जा रहा है। इसके लिए राशन कार्ड में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कोटे की दुकान पर जाकर ई-पॉश मशीन में अंगूठा लगाना है। इसके बाद ही उसका सत्यापन माना जाएगा। विभाग के इस आदेश के बाद कोटे की दुकानों पर ई-केवाईसी कराने वालों की भीड़ जुटने लगी। सहूलियत के लिए विभाग ने अब प्रदेश भर के किसी भी कोटे की दुकान पर ई-केवाईसी कराने की छूट दे दी है।
कुशीनगर के जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि अब उपभोक्ता अपनी सहूलियत के मुताबिक कोटेदार से सम्पर्क कर ई- केवाईसी करा सकेंगे। इसलिए सभी राशन कार्ड होल्डर को ई- केवाईसी कराने के लिए केवल राशन के दुकान पर जाना है। राशन कार्ड की ई-केवाईसी करने के लिये जरूरी दस्तावेज में धारक के पास राशन कार्ड नंबर व आधार होना अनिवार्य है, जिससे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। सफल आथेन्टिकेशन होने पर ई-केवाईसी डाटा विभागीय सर्वर पर संकलित कराया जाएगा। जिन लाभार्थियों का बायोमेट्रिक आथेन्टिकेशन (अधिकतम 4 प्रयास, जिसमें 3 प्रयास फिंगर प्रिंट तथा अंतिम प्रयास आइरिस सम्मिलित है) एक दिन में असफल होते हैं, उन्हें ई-केवाईसी के लिये अग्रिम 3 माह में कभी भी पुनः बायोमेट्रिक आथेन्टिकेशन करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के ऐसे लाभार्थी, जो किसी अन्य प्रदेश में ई-केवाईसी करते हैं तथा अन्य प्रदेशों के लाभार्थी, जो इस प्रदेश में ई-केवाईसी के लिये सफल बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन करते हैं। उनके ई-केवाईसी डाटा का सत्यापन और अपडेशन भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन होगा। ई-केवाईसी अभियान के दौरान राशनकार्ड के मुखिया द्वारा मोबाइल नम्बर और राशनकार्ड में मुखिया से संबंध आदि की जानकारी देनी होगी। सत्यापन के दौरान ऐसे लाभार्थी जो अन्य प्रदेशों में निवास कर रहे हैं, उनकी ई-केवाईसी उसी प्रदेश में ही की जा सकेगी। ई-केवाईसी के लिये उनको अपने राज्य में आने की कोई बाध्यता नहीं है।