यूपी के बिजनौर में पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले पिता उस्मान को दोषी करार देते हुए 40 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 90 हजार रुपये पीड़ित को प्रतिकार के रूप में दिलाने जाने की आदेश दिए हैं।
लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह ने बताया कि स्योहारा थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि 25 जून 2020 की रात को उसकी 11 वर्षीय पुत्री द्वितीय तल की छत के बरामदे में थी।
आरोप है कि उस्मान ने अपनी ही पुत्री के साथ छेड़छाड़ की थी। इससे पहले भी आरोपी पिता इस तरह की हरकत कर चुका था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पॉक्सो की धारा की वृद्धि कर पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। जिसमे पीड़िता ने अपने पिता पर दुष्कर्म का भी आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। बिजनौर में पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने सोमवार को दोषी उस्मान को 40 वर्ष की सजा सुनाई है।