गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में आठ साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। सोमवार को पारित आदेश में कोडिनार शहर के विशेष न्यायाधीश एसआई भोरानिया ने आदेश दिया कि आरोपी सोमाभाई सोलंकी (32) को गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक वह मर न जाए। इसके साथ ही आरोपी को 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया गया है।
अदालत ने इसे दुर्लभतम मामला माना। अदालत ने पाया कि आरोपी ने बेहद क्रूर और निर्दयी तरीके से अपराध किया है। ऐसे में अदालत के पास उसे मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अपराध जून 2022 में गिर सोमनाथ जिले के कोडिनार तालुका के एक गांव में हुआ था। सरकारी वकील केतनसिंह वाला ने कहा कि जिला पुलिस ने एक एसआईटी गठित की थी। एसआईटी ने वारदात के 25 दिन बाद आरोपी सोमाभाई सोलंकी को गिरफ्तार किया था।
सोमाभाई सोलंकी पर आईपीसी और POCSO एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत नाबालिग लड़की के साथ रेप, हत्या और लाश को एक सुनसान जगह पर ठिकाने लगाने का आरोप लगाया गया है। सरकारी वकील केतनसिंह वाला ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अदालत में कुल 55 दस्तावेजी सबूत रखे गए। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान पीड़िता के परिवार के सदस्यों, उसके पड़ोसियों, पुलिस और फोरेंसिक अधिकारियों से पूछताछ की।
रकारी वकील केतनसिंह वाला ने बताया कि पुलिस जांच टीम की ओर से जमा किए गए वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने अभियोजन पक्ष को आरोपी को दोषी ठहराने और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में मदद की। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि नाबालिग लड़की के परिवार को गुजरात पीड़ित मुआवजा योजना, 2019 के तहत 17 लाख रुपये का भुगतान किया जाए।