नई दिल्ली. आरबीआई ने बीते साल बैंक लॉकर से संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किए थे. ये नियम इस साल जनवरी में लागू हो गए. इन नियमों में बदलाव के पीछे का मकसद लॉकर में जमा संपत्तियों की चोरी की वारदातों पर लगाम लगाना था. नियमों में बदलाव से पहले लॉकर से चोरी हुए किसी सामान की जिम्मेदारी से लेने से बैंक अपना पल्ला झाड़ लेते थे लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे.
आमतौर पर बैंक चोरी के मामले में यह बोलकर अपने आप को अलग कर लेते थे कि लॉकर के अंदर रखे सामान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है. नए नियमों के लागू होने के बाद अगर लॉकर में रखे सामान कोई क्षति पहुंचती है या फिर वह चोरी होता है तो बैंक अपनी देनदारी से पीछे नहीं हट पाएंगे. आइए देखते हैं कि बैंक लॉकर संबंधी नियमों में एक 1 जनवरी से 2022 से हुए नए बदलाव क्या हैं.
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करनी होगी पूरी भरपाई
आरबीआई द्वारा बैंक लॉकर संबंधी नए नियम के अनुसार, अगर लॉकर में रखे किसी भी सामान को कुछ नुकसान होता है तो बैंक उसकी 100 फीसदी भरपाई करेंगे. बैंकों के लॉकर में रखे कीमती गहनों व अन्य संपत्तियों के चोरी होने के बढ़ते मामलों को देखते हुए आरबीआई ने नियमों में यह बदलाव किया है.
लॉकर की लिस्ट
आरबीआई ने इसके अलावा बैंकों पर एक और जिम्मेदारी सौंपी है. आरबीआई ने कहा है कि अब बैंकों को यह बताना होगा कि उनके पास कितने खाली लॉकर हैं और कितने लॉकरों के लिए वेटिंग पीरियड कितना चल रहा है. इससे बैंक लॉकरों को लेकर पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है.
मनचाहे किराए पर रोक
आप बैंकों से लॉकर 3 साल के लिए किराए पर ले सकते हैं. बैंक इसकी एवज में किराया कुछ और बताते हैं और कई तरह के शुल्क मिलाकर वास्तविक किराया लेते कुछ और हैं. इसमें भी बदलाव किया गया है. मान लीजिए किसी लॉकर का किराया 10 हजार रुपये है तो बैंक आपसे 3 साल में 30,000 रुपये से अधिक किराया नहीं लेगा. अगर कोई अन्य शुल्क लिया जाना है तो उसे ग्राहक को पहले बताया जाएगा. इसके अलावा धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए एक नियम यह भी लाया गया है कि यदि आप अपने लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एसएमएस या इमेल के जरिए इसकी जानकारी दी जाएगी. इससे कोई और आपका लॉकर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.
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FIRST PUBLISHED : November 30, 2022, 13:04 IST