दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज बड़े फैसले का दिन है। आज यनी मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुनाएंगे। क्या केजरीवाल को बेल मिल जाएगी या उनकी हिरासत की अवधि बढ़ा दी जाएगी, इसे लेकर हाईकोर्ट का क्या ऑर्डर होगा? ये बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने तीन अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने दूसरी याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने वकीलों से मिलने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मांगा है, जिसपर राउज एवेन्यू कोर्ट भी आज फैसला सुनाएगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 9 अप्रैल को 3.15 बजे फ़ैसला सुनाएगा। अपनी गिरफ्तारी के अलावा, केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में अपनी रिमांड को भी चुनौती दी है।
एक अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
27 मार्च को, न्यायमूर्ति शर्मा ने 21 मार्च को गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम की मुख्य याचिका के साथ-साथ तत्काल रिहाई की मांग करने वाली अंतरिम राहत के लिए उनके आवेदन पर नोटिस जारी किया था, इसे “अंतिम निपटान” के लिए 3 अप्रैल को सूचीबद्ध किया था। 3 अप्रैल को जस्टिस शर्मा ने करीब चार घंटे तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
“अवैध” गिरफ्तारी का विरोध करते हुए, सीएम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया था कि गिरफ्तारी का उद्देश्य उन्हें राजनीति में किसी भी सक्रिय भूमिका से अक्षम करना था, जिससे समान स्तर के खेल के मैदान और संविधान की मूल संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। .
इस बीच, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा प्रस्तुत ईडी ने तर्क दिया था कि “अपराधियों, विचाराधीन कैदियों के पास यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वे अपराध करेंगे और इस आधार पर छूट प्राप्त करेंगे कि चुनाव आ रहे हैं”।