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Electricity News: लोगों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए बिजली निगम ने शटडाउन लेने और देने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब क्षेत्र के जेई या फिर लाइनमैन बिजली काटने और जोड़ने के नाम पर शटडाउन नहीं ले पाएंगे। शटडाउन के लिए निगम ने क्षेत्र के एसडीओ से लेकर अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता एलबी सिंह ने बताया कि शहरी और औद्योगिक क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए नियम में बदलाव किए गए हैं। रोस्टर के अनुसार उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए शटडाउन लेने और देने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। 11 केवी सामान्य पोषक में शटडाउन के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 11 केवी औद्योगिक क्षेत्र और स्वतंत्र पोषक के लिए संबंधित क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता ही शटडाउन ले सकेंगे। वहीं, 33 केवी स्वतंत्र पोषक के लिए अधीक्षण अभियंता ही शटडाउन ले सकेंगे। बता दें कि शटडाउन के दौरान कई बार हादसे हो चुके हैं।
अभी हाल ही में चौरीचौरा में बिजली पोल शिफ्टिंग के दौरान अचानक फोन पर शटडाउन लिया गया और बिना पूछे ही लाइन शुरू कर दी गई। इस हादसे में पांच बिजली मजदूर घायल हो गए थे। इनमें तीन मजदूरों की स्थिति गंभीर हो गई थी। इसी तरह शहर के राप्ती नगर में भी शटडाउन के दौरान ही बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई थी।
इतना ही नहीं अक्सर जेई और क्षेत्र के लाइनमैन रुपये कमाने के चक्कर में शटडाउन लेते हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली के लिए घंटों परेशान होना पड़ता है। यही कारण है कि शटडाउन की जिम्मेदारी निगम ने आलाधिकारियों के जिम्मे कर दी है।