संवाददाता@उमेश सिंह…..

नगर पंचायत अनपरा ने सार्वजनिक नालियों में गोबर व पशु अपशिष्ट बहाकर जल निकासी बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।इसी क्रम में नगर पंचायत प्रशासन की ओर से एक पशुपालक को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर नालियों में गोबर बहाना बंद करने तथा फैले अपशिष्ट की सफाई कराने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर पंचायत द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा पशुओं का गोबर और अपशिष्ट सीधे सार्वजनिक नाला-नालियों में बहाया जा रहा है, जिससे नालियां जाम हो रही हैं और गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। इससे आसपास के क्षेत्र में संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है।प्रशासन ने इसे उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा-215 एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन बताया है।

नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा में सुधार नहीं होने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही पशुशाला को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
नगर पंचायत प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि संबंधित व्यक्ति को नोटिस पर कोई आपत्ति हो तो वह दो दिन के भीतर अधिशासी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है।नगर पंचायत की इस कार्रवाई के बाद पशुपालकों में हड़कंप मचा हुआ है।





