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Balrampur News: बलरामपुर कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से रेप के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई. पुलिस ने 9 दिनों में चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट ने 16 दिनों में फैसला सुनाया. घटना 29 दिसंबर 2024 की है. स्पेशल जज दीप नार…और पढ़ें
Balrampur News: बलरामपुर कोर्ट ने 16 दिन में रेप के दोषी को सुनाई सजा
हाइलाइट्स
- बलरामपुर कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से रेप के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई
- पुलिस ने 9 दिनों में चार्जशीट दाखिल की, 16 दिनों में फैसला आया
- दोषी को 20 साल की सश्रम कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना
बलरामपुर. उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल की सश्रम कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. पुलिस ने इस मामले में 9 दिनों के भीतर ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया था और न्यायालय ने 16 दिनों में अपना फैसला सुना दिया.
घटना गौरा चौराहा थाना क्षेत्र की है, जहां 29 दिसंबर 2024 को 6 साल की मासूम बच्ची के साथ चील्हीखुर्द निवासी मालिक राम उर्फ अमर प्रताप ने दुष्कर्म किया था. पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 9 दिनों के भीतर ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया.
पुलिस की प्रभावी पैरवी से इंसाफ
स्पेशल जज पास्को एक्ट दीप नारायण तिवारी ने 16 दिनों में सभी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अभियुक्त मालिक राम उर्फ अमर प्रताप को दोषी मानते हुए 20 साल की सश्रम कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. पुलिस की मजबूत पैरवी की वजह से 16 दिन में ही कोर्ट से मासूम को न्याय मिल गया. पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तमाम साक्ष्यों, सबूतों और साइंटिफिक प्रूफ के साथ विवेचना पूरी करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई. जिसके बाद मजबूत पैरवी की वजह से कोर्ट ने 16वें दिन अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुना दी.
Balrampur,Uttar Pradesh
January 30, 2025, 12:45 IST